Gyanvapi Case : ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने के सर्वेक्षण पर टली सुनवाई, सामने आई ये वजह..

Gyanvapi case Hearing Today Latest Update: इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाना के सर्वेक्षण पर सुनवाई टाल दी गई है।

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  • Publish Date - January 24, 2024 / 01:04 PM IST,
    Updated On - January 24, 2024 / 01:07 PM IST

Gyanvapi case Hearing Today Latest Update : इलाहाबाद। यूपी के वाराणसी के ज्ञानवापी मामले के लिए आज का दिन काफी अहम है। एक ओर जहां अयोध्या राम मंदिर के कपाट खोले गए तो वहीं दूसरी ओर अब हिंदुओं को वाराणसी के ज्ञानवापी सुनवाई पर नजर है। ज्ञानवापी से संबंधित मामलों पर आज सुनवाई हो रही है। लेकिन इसमें भी अब एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाना के सर्वेक्षण करने से इनकार करने के आदेश के खिलाफ बुधवार को सुनवाई होनी थी। हिंदू पक्षकार राखी सिंह की ओर से इस मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है। याचिका पर जस्टिस मनीष कुमार निगम की पीठ सुनवाई करनी थी।

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बता दें कि वकील के जरिए दाखिल सिविल याचिका में वाराणसी के जिला जज के 21 अक्तूबर 2023 के आदेश को चुनौती दी गई थी। हिंदू पक्षकार राखी सिंह की ओर से वाराणसी जिला अदालत में वजूखाना के एएसआई सर्वेक्षण की मांग की गई थी। वाराणसी जिला अदालत ने इसे खारिज कर दिया था। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मनीष कुमार निगम ने सुनवाई को टाल दिया है। साथ ही, इस केस को अब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत में रेफर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस मामले में सुनवाई करेंगे।

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जानकारी के लिए बता दें कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में बुधवार को एएसआई ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट की दूसरी कॉपी दाखिल कर सकती है। वर्ष 1991 से ज्ञानवापी- आदि विश्वेश्वर मूल वाद की सुनवाई अभी सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट के सिविल जज प्रशांत कुमार सिंह की अदालत की जा रही है। कोर्ट ने एएसआई से ज्ञानवापी के वैज्ञानिक सर्वे की रिपोर्ट मांगी थी। बुधवार को एएसआई फास्ट ट्रैक कोर्ट में जमा करा सकती है।

 

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