बलिया, 22 अक्टूबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक स्थानीय अदालत ने 16 वर्षीय एक दलित नाबालिग लड़की को अगवा कर उससे दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष ने यह जानकारी दी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, नगरा थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 16 वर्षीय दलित नाबालिग को उसी के गांव में रहने वाले 22 वर्षीय सचिन राजभर ने छह सितंबर 2023 को अगवा कर उससे दुष्कर्म किया था।
उन्होंने बताया कि पीड़िता के पिता की शिकायत पर सचिन के खिलाफ तत्कालीन भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 363, 366 और 376 के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम तथा अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अधिनियम की सुसंगत धारा में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस उपाधीक्षक मोहम्मद फहीम कुरैशी ने मंगलवार को बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम कांत की अदालत ने सोमवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी सचिन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
भाषा सं राजेंद्र जितेंद्र
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