मुजफ्फरनगर, 12 सितंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने पांच वर्षीय एक लड़के से कुकर्म करने के आरोपी एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनायी है।
शासकीय अधिवक्ता प्रदीप बालियान ने बताया कि विशेष पॉक्सो अदालत की न्यायाधीश मंजुला भालोटिया ने मार्च 2021 में पांच साल के एक बच्चे से कुकर्म करने के आरोपी जबर सिंह को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मार्च 2021 में जबर सिंह ने पांच साल के एक लड़के को पांच रुपये का लालच देकर उसका यौन शोषण किया था। पीड़ित के पिता ने मामले में मुकदमा दर्ज कराया था।
भाषा सं. सलीम धीरज
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