आगरा, चार अक्टूबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के आगरा की एक स्थानीय अदालत ने पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) की एक विशेष अदालत के न्यायाधीश परवेज अख्तर ने जिले के मुकन्द पुरा गड़वार थाना क्षेत्र के रहने वाले आरोपी पप्पू को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 80 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
अधिरकारियों के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने थाने में दर्ज कराई अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि 15 मार्च 2020 की दोपहर उनकी पांच वर्षीय बेटी घर के बाहर खेल रही थी और उसी दौरान आरोपी पप्पू उसे उठाकर अपने घर ले गया।
शिकायतकर्ता के मुताबिक, आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और वारदात को अंजाम देने के बाद उसे रास्ते में छोडक़र भाग गया।
शिकायत में बताया गया कि बच्ची ने अपनी मां को घटना के बारे में बताया, जिसके बाद पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया गया।
भाषा सं जितेंद्र
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