उप्र: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कारावास

उप्र: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कारावास

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  • Publish Date - January 11, 2025 / 03:08 PM IST,
    Updated On - January 11, 2025 / 03:08 PM IST

प्रतापगढ़ (उप्र), 11 जनवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ की एक विशेष अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिये गये एक व्यक्ति को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है और आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम से संबंधित विशेष अदालत की अपर सत्र न्यायाधीश पारुल वर्मा ने दोषी व्यक्ति को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

एडीजीसी प्रदीप पाण्डेय ने शनिवार को बताया कि थाना कोतवाली लालगंज पुलिस को दी गई तहरीर में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया गया था कि चार नवंबर, 2019 की शाम उसकी 12-वर्षीय बेटी अकेले घर के दरवाजे पर खाना खा रही थी कि तभी गांव का मोनू उर्फ संतलाल दरवाजे पर आया और जबरन हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गया तथा मुंह पर दुपट्टा बांधकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया।

पुलिस ने तहरीर के आधार पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपी के विरुद्ध आरोप-पत्र अदालत में पेश किया था।

अदालत ने शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद साक्ष्य के आधार पर दोषी मोनू को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

भाषा सं राजेंद्र सुरेश

सुरेश