उप्र : पांच वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार के मामले में व्यक्ति को 20 साल की सजा

उप्र : पांच वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार के मामले में व्यक्ति को 20 साल की सजा

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  • Publish Date - October 24, 2024 / 07:44 PM IST,
    Updated On - October 24, 2024 / 07:44 PM IST

कौशाम्बी, 24 अक्टूबर (भाषा) उतर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद न्यायालय की एक अदालत ने पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुये 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा बीस हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) शशांक खरे ने बताया कि जिले के चरवा थाना क्षेत्र की एक महिला ने तीन फरवरी 2020 को नेटुरेवा थाने में सूचना दी कि उसी के गांव के रहने वाले चौबे पासी (26) ने उसकी पांच साल की मासूम बेटी को गांव की दुकान से बीड़ी मंगाने के बहाने अपने घर में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया ।

खरे ने बताया कि पीड़ित बच्ची की मां की तहरीर पर चरवा थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया था ।

उन्होंने बताया कि मामले में अभियुक्त चौबे पासी को दोषी करार देते हुये आज जनपद न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अशोक कुमार श्रीवास्तव ने 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा बीस हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी।

अधिवक्ता ने बताया कि अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

भाषा सं जफर रंजन

रंजन