उप्र : किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले जमानत पर रिहा आरोपी ने पीड़िता को अगवा किया

उप्र : किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले जमानत पर रिहा आरोपी ने पीड़िता को अगवा किया

उप्र : किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले जमानत पर रिहा आरोपी ने पीड़िता को अगवा किया
Modified Date: February 27, 2025 / 08:37 pm IST
Published Date: February 27, 2025 8:37 pm IST

भदोही, 27 फरवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में 17 वर्षीय एक किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार युवक ने जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद पीड़िता का कथित तौर पर फिर से अपहरण कर लिया।

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने किशोरी को पांच फरवरी को अगवा कर लिया था और फिलहाल उसका पता नहीं लगाया जा सका है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि किशोरी के पिता ने शिकायत दर्ज कराई है कि आसिफ खान उर्फ छोटे बाबू (22) ने पांच फरवरी को उसकी बेटी को अगवा कर लिया।

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अधिकारी के मुताबिक, शिकायत के आधार पर गोपीगंज थाने में बुधवार रात भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2) (बहला-फुसलाकर या धोखे से अगवा करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

पुलिस के अनुसार, आरोपी ने इससे पहले अक्टूबर 2023 में किशोरी को कथित तौर पर अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।

उसने बताया कि आरोपी के चंगुल से छुड़ाई गई किशोरी ने उस पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी मामले में आठ महीने तक जेल में रहा था, जिसके बाद उसे जमानत मिल गई थी।

भदोही के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि गोपीगंज के चूड़ीहार मोहल्ले का रहने वाला आरोपी पहले से ही यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे का सामना कर रहा है।

उन्होंने बताया कि किशोरी के परिजन पांच फरवरी से उसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और जब इसमें कोई सफलता नहीं मिली, तो उन्होंने पुलिस से संपर्क किया।

भाषा

सं जफर पारुल

पारुल


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