उत्तर प्रदेश: दहेज के लिए पत्नी की हत्या के मामले में पति और सास-ससुर को आठ-आठ वर्ष की कैद |

उत्तर प्रदेश: दहेज के लिए पत्नी की हत्या के मामले में पति और सास-ससुर को आठ-आठ वर्ष की कैद

उत्तर प्रदेश: दहेज के लिए पत्नी की हत्या के मामले में पति और सास-ससुर को आठ-आठ वर्ष की कैद

Edited By :  
Modified Date: November 9, 2024 / 10:23 PM IST
,
Published Date: November 9, 2024 10:23 pm IST

आगरा, नौ नवंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के आगरा में दहेज की मांग पूरी नहीं करने के लिए महिला को कथित तौर पर जिंदा जलाने के 10 वर्ष पुराने एक मामले में अदालत ने पति और सास-ससुर को आठ-आठ वर्ष कैद की सजा सुनाई।

अपर जिला न्यायाधीश दिनेश तिवारी की अदालत ने एत्माद्दौला के पांडव नगर इलाके में रहने वाले अनिल कुमार (पति), प्रेमा (सास) और मूलचंद्र (ससुर) को दहेज हत्या व अन्य आरोपों में दोषी ठहराते हुए आठ-आठ साल कारावास की सजा सुनाई।

मृतक महिला के पिता ओमप्रकाश ने एत्माद्दौला थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि बेटी की शादी के कुछ दिन बाद ही उसके पति व अन्य ससुरालवाले दहेज की मांग करने लगे।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल पक्ष के लोगों ने उनकी बेटी का उत्पीडऩ करना शुरू कर दिया।

मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि विरोध करने पर उनकी बेटी के पति, सास व ससुर ने उसे जिंदा जला दिया।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद 16 नवंबर 2014 को तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था।

भाषा सं जितेंद्र

जितेंद्र

जितेंद्र

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)