मेरठ, 16 नवम्बर (भाषा) उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की एक स्थानीय अदालत ने ग्राम प्रधान पद के एक प्रत्याशी की हत्या के नौ साल पुराने मामले में शनिवार को दो सगे भाइयों समेत चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपर जिला न्यायाधीश (एडीजे) प्रहलाद सिंह की अदालत ने रासना के रहने वाले निगम त्यागी, राहुल उर्फ काला, विनोद और उसके सगे भाई ब्रजकिशोर को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
हालांकि मामले में एक अन्य आरोपी को दोषमुक्त कर दिया गया।
पुलिस के अनुसार, जिले के सरूरपुर थाना क्षेत्र के रासना गांव में प्रधान पद के उम्मीदवार प्रदीप त्यागी (45) की वर्ष 2015 में हुई हत्या के मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार देकर सजा सुनाई और एक को दोषमुक्त करार दिया।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि त्यागी की 19 अक्तूबर 2015 को चुनाव प्रचार के दौरान गांव के ही निगम त्यागी और उसके साथियों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी।
उन्होंने बताया कि प्रदीप त्यागी के भाई की तहरीर पर पुलिस ने निगम त्यागी, राहुल उर्फ काला, विनोद और उसके भाई ब्रजकिशोर तथा जोनी व समन्दरपाल के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास और साजिश रचने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।
अधिकारी ने बताया कि जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में दायर किया।
उन्होंने बताया कि एक आरोपी की उसी समय मौत हो गई थी।
पुलिस के अनुसार, प्रदीप की हत्या के तत्काल बाद हिंसक हुई भीड़ ने निगम के साथी समंदरपाल को घेर लिया और पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी।
अदालत ने पांच आरोपियों में से चार को सजा सुनाई और जोनी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
भाषा सं आनन्द जितेंद्र
जितेंद्र