उत्तर प्रदेश: हत्या के मामले में चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

उत्तर प्रदेश: हत्या के मामले में चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

उत्तर प्रदेश: हत्या के मामले में चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
Modified Date: November 26, 2024 / 07:34 pm IST
Published Date: November 26, 2024 7:34 pm IST

कौशांबी, 26 नवंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले की एक स्थानीय अदालत ने हत्या के 14 वर्ष पुराने एक मामले में चार आरोपियों को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) धर्मेंद्र कुमार मौर्य ने बताया कि 15 अगस्त 2010 को शांति देवी नाम की महिला ने जिले के करारी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके पति हरी लाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई है।

महिला करारी थाना क्षेत्र के लहना गांव की रहने वाली है।

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उन्होंने बताया कि इस मामले में संबंध में गांव के ही नक्कन, सैयद मोहम्मद शिस्ते असगर, जीशान असगर और तीरथ उर्फ तीरथ लाल के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था।

मौर्य ने बताया कि अपर जिला न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी/ एसटी अधिनियम) शिरीन जैदी ने उपरोक्त मुकदमे के आरोपियों को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 50000 रुपये का जुर्माना लगाया।

भाषा सं राजेंद्र जितेंद्र

जितेंद्र


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