उत्तर प्रदेश: हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए तीन सगे भाइयों समेत पांच को आजीवन कारावास

उत्तर प्रदेश: हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए तीन सगे भाइयों समेत पांच को आजीवन कारावास

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  • Publish Date - October 20, 2024 / 01:13 PM IST,
    Updated On - October 20, 2024 / 01:13 PM IST

बलिया (उप्र), 20 अक्टूबर (भाषा) बलिया जिले की एक अदालत ने चुनावी रंजिश के चलते एक व्यक्ति की हत्या के नौ वर्ष पुराने मामले में तीन सगे भाइयों समेत पांच लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

पुलिस अधीक्षक (एसपी) विक्रांत वीर ने रविवार को बताया कि अपर जिला जज राम कृपाल की अदालत ने शनिवार को मुकदमे की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद रमेश यादव, जनार्दन यादव और सुरेश यादव (तीनों सगे भाई) के साथ ही अनिल यादव और राम विलास को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 18,500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के नरही थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव में 17 अक्टूबर 2015 को पंचायत चुनाव में एक प्रत्याशी के समर्थन करने को लेकर रामनाथ यादव और कान्ता यादव को गोली मारी गई, जिसमें रामनाथ यादव की मौत हो गई।

इसके अनुसार इस मामले में राजेश यादव की तहरीर पर रमेश यादव, जनार्दन यादव और सुरेश यादव के साथ-साथ अनिल यादव तथा रामविलास के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की हत्या समेत अन्य संबंधित धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया।

पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया और अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद शनिवार को फैसला सुनाया।

भाषा सं आनन्द खारी

खारी