उत्तर प्रदेश: हत्या के मामले में दोषी पिता-पुत्र समेत पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा |

उत्तर प्रदेश: हत्या के मामले में दोषी पिता-पुत्र समेत पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा

उत्तर प्रदेश: हत्या के मामले में दोषी पिता-पुत्र समेत पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा

Edited By :  
Modified Date: November 22, 2024 / 07:17 PM IST
,
Published Date: November 22, 2024 7:17 pm IST

कौशांबी, 22 नवंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में पिता और पुत्र सहित पांच लोगों को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुपम कुमार की अदालत ने साथ ही प्रत्येक दोषी पर 24,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सोमेश्वर कुमार तिवारी ने बताया कि नौ जून, 2023 को कामता प्रसाद ने थाना में शिकायत दर्ज कराई कि उसके पिता मुन्ना लाल को जमीनी विवाद के कारण गांव के ही रामचंद्र, उसके बेटे संजय, रूपचंद, इंद्रराज और बृजराज ने लाठी और कुल्हाड़ी से मारकर घायल कर दिया।

उन्होंने बताया कि मुन्ना लाल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

तिवारी ने बताया कि इस मामले में पांच लोगों के खिलाफ सैनी थाना में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था।

उन्होंने बताया कि अदालत ने रामचंद्र, उसके बेटे संजय, रूपचंद, इंद्रराज और बृजराज को शुक्रवार को दोषी करार दिया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 24,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

भाषा सं राजेंद्र जितेंद्र

जितेंद्र

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)