उत्तर प्रदेश: अदालत ने हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई |

उत्तर प्रदेश: अदालत ने हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

उत्तर प्रदेश: अदालत ने हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

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Modified Date: January 4, 2025 / 08:46 PM IST
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Published Date: January 4, 2025 8:46 pm IST

बरेली, चार जनवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में आरोपी को शनिवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) सचिन कुमार जायसवाल ने बताया कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश तबरेज अहमद की अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी अनिल गिरि को हत्या के एक मामले में दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

गिरि बरेली जिले के बड़ेपुरा गांव का रहने वाला था।

अदालत ने जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई।

जायसवाल ने बताया कि एजाजनगर गौटिया के रहने वाले इमरान अहमद ने 13 सितम्बर 2020 को पुलिस को सूचना दी थी कि उसके बड़े भाई अबरार अहमद की अनिल गिरि ने फावड़े से गर्दन काटकर हत्या कर दी।

इमरान अहमद ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उसके बड़े भाई अबरार अहमद का आरोपी अनिल गिरी से पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था।

शिकायतकर्ता ने बताया कि शाही थाना में गिरी के खिलाफ तत्कालीन भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के अंतर्गत हत्या की धारा में प्राथमिकी दर्ज की गयी।

जायसवाल ने बताया कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया और अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी को सजा सुनाई।

भाषा सं आनन्द जितेंद्र

जितेंद्र

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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