उप्र : दहेज के लिए हत्या के दोषी को 10 वर्ष की सजा

उप्र : दहेज के लिए हत्या के दोषी को 10 वर्ष की सजा

उप्र : दहेज के लिए हत्या के दोषी को 10 वर्ष की सजा
Modified Date: November 13, 2024 / 06:59 pm IST
Published Date: November 13, 2024 6:59 pm IST

कौशांबी, 13 नवंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के कौशांबी की एक अदालत ने दहेज के लिए हत्या मामले में दोषी पाए गए पति को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और उस पर 14,000 रुपए का अर्थदंड लगाया है।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अनिरुद्ध कुमार मिश्रा ने बताया कि 16 जुलाई, 2020 को ग्राम देवखरपुर निवासी शिवमोहन ने सैनी थाना पर तहरीर दी थी कि उसने अपनी बेटी शोभा देवी की शादी उदय चंद्र के साथ की थी।

शिवमोहन ने बताया था कि उनका दामाद उदय चंद दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल की मांग कर रहा था जिसके लिए वह उनकी बेटी शोभा देवी के साथ आए दिन मारपीट करता था। उदय चंद्र ने शोभा देवी की 15 जुलाई, 2020 को गला दबाकर हत्या कर दी थी। इस संबंध में सैनी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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उन्होंने बताया कि इस मुकदमे के दोषसिद्ध अभियुक्त उदय चंद्र को बुधवार को अपर जिला जज विष्णु देव सिंह ने 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 14,000 रुपये जुर्माना लगाया।

भाषा

सं, राजेंद्र, रवि कांत

रवि कांत


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