उप्र : स्मृति ईरानी का पुतला फूंकने के मामले में पूर्व एमएलसी समेत पांच को मिली जमानत

उप्र : स्मृति ईरानी का पुतला फूंकने के मामले में पूर्व एमएलसी समेत पांच को मिली जमानत

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  • Publish Date - September 2, 2024 / 09:03 PM IST,
    Updated On - September 2, 2024 / 09:03 PM IST

सुलतानपुर, दो सितंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश में सुलतानपुर की स्थानीय सांसद/विधायक अदालत ने गौरीगंज में पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पुतला फूंककर प्रदर्शन और सड़क जाम करने के आरोप में कांग्रेस नेता समेत पांच आरोपियों को सोमवार को जमानत दे दी।

विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय ने बताया कि पूर्व कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह, मनोज कश्यप, सदाशिव, अखिलेश मिश्र व योगेंद्र प्रताप उर्फ़ रोहित सिंह सहित पांच आरोपियों ने सोमवार को सांसद/विधायक अदालत में आत्मसमर्पण किया तो बीस हजार रूपये की दो जमानत और मुचलका दाखिल करने पर उन्हें रिहा कर दिया गया।

पांडेय ने बताया कि सांसद/विधायक अदालत के विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा ने आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

गौरीगंज में स्मृति ईरानी का पुतला फूंक कर प्रदर्शन करने के आरोप में 28 लोगों पर मुकदमा चल रहा है। अदालत ने सबके विरुद्ध पिछली पेशी पर जमानतीय वारंट जारी किया था।

वैभव पांडे ने बताया कि लोकसभा में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच किसी मुद्दे को लेकर बहस हो गई थी, जिसके विरोध में कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह के नेतृत्व में 29 जुलाई 2022 को सैकड़ों समर्थकों ने प्रदर्शन किया था। साथ ही अमेठी में गौरीगंज के सब्जी मंडी तिराहे पर रायबरेली-सुलतानपुर मार्ग जाम कर दिया और केंद्रीय मंत्री का पुतला फूंका था।

इन लोगों ने धारा 144 का उल्लंघन भी किया था, जिसमें कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह, पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल व पूर्व अध्यक्ष योगेंद्र मिश्रा भी शामिल थे।

पांडेय ने बताया कि पुलिस ने विवेचना पूरी कर 28 लोगों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया था।

उन्होंने बताया कि अदालत ने आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद 21 नवंबर 2023 को उपस्थित होने का आदेश दिया था तब से कई सम्मन जारी किए गए लेकिन कोई आरोपी उपस्थित नहीं हुआ तो वारंट जारी किया गया था।

भाषा

सं, आनन्द, रवि कांत रवि कांत