उत्तर प्रदेश : व्यास जी के तहखाने में मरम्मत कार्य के लिए दायर याचिका खारिज

उत्तर प्रदेश : व्यास जी के तहखाने में मरम्मत कार्य के लिए दायर याचिका खारिज

  •  
  • Publish Date - September 13, 2024 / 05:01 PM IST,
    Updated On - September 13, 2024 / 05:01 PM IST

वाराणसी, 13 सितंबर (भाषा) वाराणसी की एक अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में जारी पूजा को यथावत रखते हुए तहखाने के मौजूदा संरक्षक जिलाधिकारी को किसी भी प्रकार की तहखाने की मरम्मत का आदेश देने से इंकार करते हुए हिन्दू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया।

हिन्दू पक्ष की ओर से पेश हुए अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि व्यास जी के तहखाने की मरम्मत करने के विषय पर हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुस्लिम पक्ष की आपत्ति के मद्देनजर न्यायाधीश ने यह निर्णय दिया।

उन्होंने बताया कि दीवानी न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) हितेश अग्रवाल की अदालत ने तहखाने में जारी पूजा गतिविधियों को बरकरार रखा और मुस्लिम पक्ष द्वारा उठाई गई आपत्तियों और शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित याचिकाओं को ध्यान में रखते हुए बृहस्पतिवार को यह आदेश दिया।

मदन मोहन ने बताया कि अब हिंदू पक्ष तहखाना की मरम्मत के संदर्भ में जिला न्यायाधीश की अदालत में अपील करेगा।

यादव ने कहा कि न्यायालय के आदेश के बाद 31 जनवरी को व्यास जी के तहखाने में पूजा-अर्चना फिर से शुरू हो गई, जिससे श्रद्धालुओं को स्थापित मूर्तियों के दर्शन करने की अनुमति मिल गई। हालांकि, हिंदू पक्ष ने तहखाने की पुरानी और कमजोर छत के कारण इसकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और मरम्मत कार्य के लिए न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की।

भाषा सं आनन्द जितेंद्र

जितेंद्र