New Policy For Social Media Influencers: उत्तर प्रदेश। क्या आप भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है तो ये खबर आपके लिए एक गुड न्यूज है। बता दें कि योगी कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति-2024 (Uttar Pradesh Digital Media Policy-2024) को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत सोशल मीडिया पर काम करने वाली एजेंसी और फर्म को विज्ञापन की व्यवस्था की गई है। साथ ही अभद्र या राष्ट्र विरोधी पोस्ट डालने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई के प्रावधान भी किए गए हैं।
इन्फ्लुएंसर्स के सरकार देगी पैसा
पॉलिसी के मुताबिक, योगी सरकार की कल्याणकारी और लाभकारी योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में सामग्री/ट्वीट/वीडियो/पोस्ट/रील बनाने और शेयर करने पर एजेंसियों/फर्मों को विज्ञापन देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार की ओर से हर महीने 30 हजार रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक देने का प्रावधान है। यह पॉलिसी राज्य के उन लोगों के लिए भी होगी जो यूपी के बाहर रह रहे हैं।
ऐसे कंटेट होने पर होगा एक्शन
अभद्र या राष्ट्र विरोधी पोस्ट डालने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई के प्रावधान भी किए गए हैं। अभी सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर पुलिस द्वारा आईटी एक्ट की धारा 66(ई) और (एफ) के तहत कार्रवाई की जाती है। लेकिन, इस नीति के तहत अब दोषी पाए जाने पर तीन साल से लेकर उम्र कैद (राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में) तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा अभद्र और अश्लील सामग्री पोस्ट करने पर आपराधिक मानहानि के मुकदमे का सामना भी करना पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने ऐसी हरकतों पर रोक लगाने के लिए तीन साल पहले इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड जारी किए थे।