हत्या के दोषी दो व्यक्तियों को उम्रकैद

हत्या के दोषी दो व्यक्तियों को उम्रकैद

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  • Publish Date - December 23, 2024 / 08:49 PM IST,
    Updated On - December 23, 2024 / 08:49 PM IST

कौशांबी, 23 दिसंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले की एक अदालत ने हत्या के दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) संजय मिश्रा ने बताया कि छह दिसंबर 2009 को जिले के पिपरी थाने में बांकेलाल ने सूचना दी थी कि उसके भाई प्रेमचंद (42) की अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है।

मिश्रा के मुताबिक, इस संबंध में पिपरी थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान सामने आए आरोपियों-पंचम लाल और सुंदर लाल को गिरफ्तार कर अदालत में उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया।

मिश्रा के अनुसार, अपर जिला न्यायाधीश बृजेश कुमार यादव की अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई और पंचम लाल पर 30,000 रुपये, जबकि सुंदर लाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

भाषा

सं राजेंद्र पारुल

पारुल