उत्तर प्रदेश के बलिया में हत्या के दोषी दो लोगों को आजीवन कारावास

उत्तर प्रदेश के बलिया में हत्या के दोषी दो लोगों को आजीवन कारावास

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  • Publish Date - October 1, 2024 / 05:23 PM IST,
    Updated On - October 1, 2024 / 05:23 PM IST

बलिया, एक अक्टूबर (भाषा) बलिया जिले की एक स्थानीय अदालत ने एक ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक की हत्या के चार वर्ष पुराने मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के सूत्रों के अनुसार जिले के रेवती थाना क्षेत्र के गोपाल नगर गांव का रहने वाला ग्राहक सेवा केंद्र का संचालक दिलीप यादव एक अगस्त 2000 को लापता हो गया था। उसके पिता राम प्रकाश यादव ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करायी थी।

इसके अनुसार दिलीप का शव बैरिया थाना क्षेत्र के सोनबरसा नाले के पास चार अगस्त 2000 को बरामद किया गया।

सूत्रों ने बताया कि बाद में इस मामले में राम प्रकाश यादव की तहरीर पर गोपाल नगर गांव के ही रहने वाले जय प्रकाश यादव और प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ राजा सिंह के विरुद्ध बैरिया थाना में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302/34 और 201 में मुकदमा दर्ज किया गया।

पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद दोनों अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।

पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने मंगलवार को बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सोमवार को दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 30-30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

भाषा सं. सलीम खारी

खारी