तमंचे के बल पर 3 युवकों ने विवाहिता की लूट ली थी आबरू, अब अदालत ने सुनाई ऐसी सजा..

विवाहिता से दुष्कर्म में तीन को बीस-बीस साल का कारावास On the strength of the gun, 3 youths had robbed the married woman, now the court has given such punishment

  •  
  • Publish Date - August 11, 2021 / 10:54 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:59 PM IST

gangrape case बरेली(उप्र),11 अगस्त (भाषा) बरेली जिला अदालत के फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने विवाहिता से बलात्कार के मामले में शहर के थाना सुभाष नगर अंतर्गत चौबारी गांव के तीन युवकों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई।

पढ़ें- 7th pay commission, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान, बदला गया ये नियम.. मिलेंगे अब ये फायदे 

gangrape case अभियोजन पक्ष के वकील संतोष श्रीवास्तव ने बुधवार को बताया कि पीड़िता ने प्राथमिकी में कहा था कि 28 अक्टूबर 2014 को वह जंगल में घास काटने गई थी।

पढ़ें- चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज केस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 13 सदस्यों और बैंक को नोटिस, 3 हफ्ते में मांगा जवाब 

महारो नाले के पास मौजूद चौबारी गांव के चमन (25), ओमवीर: (22) और अमित (22) ने उससे गाली-गलौज की और तमंचे के बल पर पहले चमन ने और फिर ओमवीर और अमित ने उससे बलात्कार किया।

पढ़ें- मुख्यमंत्री राजधानी में करेंगे झंडारोहण, जिला मुख्यालयों में स्पीकर, मंत्री और संसदीय सचिव फहराएंगे तिरंगा 

अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में कुल चार गवाह पेश किए गए। इस पूरे मुकदमे में तथ्य की साक्षी केवल पीड़िता ही थी। अदालत ने मंगलवार को तीनों अभियुक्तों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई।

पढ़ें- केंद्रीय दल करेगा बाढ़ से हुए नुकसान का सर्वे, प्रभावितों की पूरी मदद की जाएगी 

इसके अलावा प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत ने जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया।