मथुरा में हत्या के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा |

मथुरा में हत्या के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

मथुरा में हत्या के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

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Modified Date: October 11, 2024 / 07:48 PM IST
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Published Date: October 11, 2024 7:48 pm IST

मथुरा (उप्र), 11 अक्टूबर (भाषा) मथुरा की एक विशेष अदालत ने एक युवक की हत्या के जुर्म में उसकी पत्नी और (महिला के) प्रेमी समेत तीन लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और उनपर अर्थदंड भी लगाया है।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) सुभाष चंद्र चतुर्वेदी ने शुक्रवार को बताया कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार की त्वरित अदालत ने राजेंद्र की हत्या के मामले में उसकी पत्नी गायत्री देवी और गायत्री के प्रेमी आकाश तथा सहयोगी विकास को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 24 जून, 2019 को वृंदावन थाने में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि राजेंद्र उर्फ राजू (31) पिछली शाम सब्जी खरीदने के लिए बाहर गया था और वापस नहीं लौटा। अगले दिन राजेंद्र का शव बरामद किया गया।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक जांच के दौरान राजेंद्र के भाई नरेश ने पुलिस को बताया कि उसने 23 जून, 2019 की रात को अपने भाई को आकाश और विकास के साथ देखा था। कॉल रिकॉर्ड से मिले साक्ष्य और एक मेडिकल विशेषज्ञ सहित 11 गवाहों की गवाही से राजेंद्र की पत्नी गायत्री देवी, आकाश और विकास के अपराध को साबित करने में मदद मिली। तीनों की उम्र 30 साल के आसपास है।

पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद अदालत में दाखिल अपने आरोप पत्र में कहा कि गायत्री देवी और आकाश के बीच अवैध संबंध थे तथा दोनों ने राजेंद्र की हत्या के लिए विकास की मदद ली थी।

बृहस्पतिवार को दिए गए फैसले में अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 20,000रुपये का जुर्माना लगाया।

भाषा सं आनन्द

राजकुमार

राजकुमार

 

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