Discount on Electricity Bill : विद्युत उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी.. बकाया बिजली बिल जमा करने में मिलेगी छूट, जल्दी उठाएं सरकार की इस योजना का लाभ

Discount on Electricity Bill in UP : एक किलोवाट भार तक और मूल बकाया पांच हजार तक एकमुश्त जमा करने पर शत प्रतिशत छूट।

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  • Publish Date - December 2, 2024 / 12:39 PM IST,
    Updated On - December 2, 2024 / 01:02 PM IST

लखनऊ। Discount on Electricity Bill in UP : यूपी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए यूपी सरकार ने एक खुशखबरी दी है। बिजली बिल बकायेदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना 2024-25 लागू कर दी गई है। यह योजना 15 दिसंबर से 31 जनवरी 2025 तक तीन चरण में चलेगी। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को कार्पोरेशन की वेबसाइट पर पंजीयन करना होगा और मूल बकाये का 30 फीसदी अनिवार्य रूप में जमा करना होगा।

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इन तीन चरणों में चलेगी ये योजना

पहला चरण- 15 दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर तक यानी कुल 16 दिन का होगा। एक किलोवाट भार तक और मूल बकाया पांच हजार तक एकमुश्त जमा करने पर शत प्रतिशत छूट। 10 किश्तों में जमा करने पर बिलंबिल भुगतान अधिभार में 75 फीसदी छूट मिलेगी। पांच हजार से अधिक बकाया पर एकमुश्त में 70 फीसदी, किश्त में 60 फीसदी

दूसरा चरण- यह एक जनवरी से 15 जनवरी तक होगा। पांच हजार तक एकमुश्त भुगतान में 80 फीसदी छूट, किश्त में 65 फीसदी छूट मिलेगा। पांच हजार से अधिक पर 60 फीसदी और किश्त पर 50 फीसदी छूट

तीसरा चरण- यह 16 जनवरी से 31 जनवरी तक होगा। एकमुश्त जमा करने पर 70 फीसदी, किश्त में जमा करने पर 55 फीसदी छूट मिलेगी। पांच हजार से अधिक बकाये पर 50 फीसदी और किश्त पर 40 फीसदी छूट।

एकमुश्त समाधान योजना का लाभ

सरकार ने हाल ही में एक एकमुश्त समाधान योजना (One-Time Settlement Scheme) भी शुरू की है। इस योजना के तहत, जिन किसानों के बिजली बिल बकाया हैं, वे एकमुश्त राशि जमा करके अपने पुराने बकाये का भुगतान कर सकते हैं। यह पहल उन किसानों के लिए राहत लेकर आई है, जो आर्थिक तंगी के कारण अपना बिजली बिल चुकाने में असमर्थ थे।

कैसे मिलेगा इन योजना का लाभ

उपभोक्ता योजना का लाभ उठाने के लिए विभागीय खंड/उपखंड कार्यालय, विद्युत सखी, जनसेवा केंद्र, या विभागीय वेबसाइट www.uppcl.org के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के लिए नवीनतम बिजली बिल और मोबाइल नंबर अनिवार्य होगा। भुगतान भी इन्हीं माध्यमों से एकमुश्त या किश्तों में किया जा सकता है। यदि उपभोक्ता पंजीकरण के बाद तय समय सीमा में भुगतान नहीं करता, तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा और उसका अधिभार बढ़ा दिया जाएगा। योजना विवादित और न्यायालय में लंबित प्रकरणों का समाधान भी प्रदान करती है, जिसमें उपभोक्ता को भुगतान के बाद अपना केस वापस लेने का वचन देना होगा।

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