उच्च न्यायालय ने सरकारी अधिकारियों से पूछा कि प्रतिबंधित ‘चीनी लहसुन’ बाजार में कैसे उपलब्ध है

उच्च न्यायालय ने सरकारी अधिकारियों से पूछा कि प्रतिबंधित 'चीनी लहसुन' बाजार में कैसे उपलब्ध है

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  • Publish Date - September 26, 2024 / 11:30 PM IST,
    Updated On - September 26, 2024 / 11:30 PM IST

लखनऊ, 26 सितंबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के नामित अधिकारी को शुक्रवार को तलब कर पूछा है कि प्रतिबंधित ‘चीनी लहसुन’ अब भी बाजार में कैसे उपलब्ध है।

न्यायालय की लखनऊ पीठ ने केंद्र के वकील से देश में ऐसी वस्तुओं के प्रवेश को रोकने के लिए मौजूद सटीक व्यवस्था के बारे में भी प्रश्न किया है और यह भी पूछा है कि इसके प्रवेश के स्रोत का पता लगाने के लिए क्या कोई कवायद की गई है।

न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओ पी शुक्ला की पीठ ने वकील मोतीलाल यादव द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर यह आदेश पारित किया।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि ‘चीनी लहसुन’ के हानिकारक प्रभावों के कारण देश में इस पर प्रतिबंध है। अदालत को बताया गया कि प्रतिबंध के बावजूद, लखनऊ सहित पूरे देश में ऐसा लहसुन आसानी से उपलब्ध है।

याचिकाकर्ता ने अदालती कार्यवाही के दौरान न्यायाधीशों के समक्ष लगभग आधा किलो ‘चीनी लहसुन’ के साथ-साथ सामान्य लहसुन भी पेश किया था।

भाषा सं जफर शोभना

शोभना