UP Update : कलयुगी पिता की हैवानियत, अपनी ही बेटी को बनाया हवस का शिकार, अब कोर्ट ने सुना दी ये सजा

कलयुगी पिता की हैवानियत, अपनी ही बेटी को बनाया हवस का शिकार, The cruelty of a father of Kaliyuga, he made his own daughter a victim of his lust

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  • Publish Date - August 18, 2024 / 02:41 PM IST,
    Updated On - August 18, 2024 / 03:23 PM IST

प्रतापगढ़:Up News यूपी के प्रतापगढ़ जिले की एक विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में सौतेले पिता को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) देवेश चंद्र त्रिपाठी ने रविवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) पारुल वर्मा की अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

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Up News  त्रिपाठी ने बताया कि थाना नगर कोतवाली में दी गई शिकायत में एक महिला ने आरोप लगाया कि नौ सितंबर 2019 की रात उसके पति राकेश ने शराब के नशे में दस वर्षीय सौतेली बेटी के साथ क्रूरता की। शिकायत के अनुसार, बेटी के चिल्लाने पर उनकी आंख खुल गई और उन्होंने देखा कि उनका पति गैस के पाइप से बेटी का गला दबाकर उसे मारने का प्रयास कर रहा था। इसके बाद बेटी ने उन्हें बताया कि पिता तीन वर्ष से उसका यौन शोषण कर रहा था।

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त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस ने तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर जांच पूरी करने के बाद अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। एडीजीसी ने बताया कि शनिवार को मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष अदालत ने राकेश को दोषी करार देकर बीस वर्ष कारावास और पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया।

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