अदालत ने बेटे की हत्या जुर्म में महिला व उसके प्रेमी को उम्र कैद की सजा सुनाई |

अदालत ने बेटे की हत्या जुर्म में महिला व उसके प्रेमी को उम्र कैद की सजा सुनाई

अदालत ने बेटे की हत्या जुर्म में महिला व उसके प्रेमी को उम्र कैद की सजा सुनाई

Edited By :  
Modified Date: December 17, 2024 / 10:49 PM IST
,
Published Date: December 17, 2024 10:49 pm IST

प्रतापगढ़ (उप्र), 17 दिसंबर (भाषा) जिले की एक अदालत ने एक महिला और उसके प्रेमी को हत्या के एक मामले में उम्र कैद की सज़ा सुनाई है।

जिला सत्र न्यायाधीश अब्दुल शाहिद की अदालत ने महिला को अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने बेटे की हत्या का दोषी ठहराया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता योगेश कुमार शर्मा ने बताया कि थाना कोतवाली पट्टी में सरस्वती देवी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसका बेटा उमेश कुमार एक जुलाई की रात घर से बिना बताए कहीं चला गया है।

कुछ दिनों बाद सरस्वती देवी के पति अवधेश कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में दावा किया था कि उसके बेटे उमेश ने उन्हें बताया था कि उसकी मां रोशन लाल नाम के व्यक्ति से फोन पर बात करती थी और विरोध करने पर उसे मारती पीटती थी।

तहरीर के मुताबिक, घटना की रात रोशन घर पर आया था बातचीत कर रहा था। उमेश के विरोध करने पर रोशन लाल ने उसे डंडे से सिर पर मारा और गला दबा दिया और उमेश की मां ने उसे पकड़ रखा था। सरस्वती और रोशन लाल ने मिलकर उमेश की हत्या कर दी।

पुलिस ने तहरीर के आधार पर सरस्वती और रोशन लाल के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया।

अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्य के आधार पर दोषी सरस्वती और रोशन लाल को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दोनों पर तीस-तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

भाषा सं राजेंद्र

नोमान

नोमान

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

Flowers