मोहम्मद मोईन की रिपोर्ट…
फतेहपुर: UP Crime News: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले मे तंत्र साधना के लिए मासूम की बलि देने के सनसनीखेज मामले में अपर जिला जज कोर्ट नंबर 1 ने कड़ा फैसला सुनाया है। बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के नंदापुर गांव में 21 मार्च 2019 को हुई इस हृदयविदारक घटना के आरोप में दो तांत्रिक हेमराज और ननकू को आजीवन कारावास और 28-28 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
UP Crime News: यह मामला होली के दिन का है, जब दो वर्षीय बच्ची कंचन, जो अपने पिता मुकेश की बेटी थी, फाग देखने के लिए घर से निकली थी। तांत्रिक हेमराज और ननकू, जो देवी को खुश करने और सिद्धियां प्राप्त करने के लिए छोटे बच्चों की बलि दिया करते थे, ने बच्ची को अगवा कर लिया। निर्ममता की सारी हदें पार करते हुए, उन्होंने गड़ासे से बच्ची की हत्या कर दी और शव को नाले में फेंक दिया, घटना के बाद, परिजनों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि दोनों तांत्रिक देवी को खुश करने के लिए पहले भी बच्चों की बलि दे चुके थे। ग्रामीणों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों अपराधियों को दोषी ठहराया।
UP Crime News: सहायक शासकीय अधिवक्ता कल्पना पांडेय ने बताया कि अदालत ने अभियुक्तों को आईपीसी की धारा 363 (अपहरण), 302 (हत्या) और 201 (सबूत मिटाने) के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि यह फैसला न्यायपालिका की अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख को दर्शाता है।
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हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा
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