Shikshak Bharti Latest Update: शिक्षक भर्ती अभ्यर्थ‍ियों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने जारी की ये सूचना

Shikshak Bharti Latest Update: शिक्षक भर्ती अभ्यर्थ‍ियों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने जारी की ये सूचना UP Shikshak Bharti

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  • Publish Date - September 9, 2024 / 05:00 PM IST,
    Updated On - September 9, 2024 / 05:03 PM IST

Shikshak Bharti Latest Update: उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला सामने आया है। चार साल से कोर्ट कचहरियों में चक्कर लगा रहे 69000 शिक्षक भर्ती विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है।  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, फिलहाल हाईकोर्ट का वो फैसला लागू नहीं होगा जिसमें हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69000 शिक्षक भर्ती में बनाई गई मेरिट लिस्ट को रद्द कर 3 महीने में नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया था।

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पक्षकारों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और ⁠हाईकोर्ट में पक्षकारों को भी नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। कोर्ट ने पक्षकारों से अधिकतम सात पन्नों में लिखित दलील का संकलन देने को कहा है। वहीं, पीठ ने 23 सितंबर को अगली सुनवाई तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, उन्हें हाईकोर्ट के एकल जज पीठ और खंडपीठ के फैसले के अध्ययन के लिए वक्त भी चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जून 2020 और जनवरी 2022 के सलेक्शन लिस्ट को रद्द करते हुए यूपी सरकार का आदेश दिया था कि वो 2019 में हुए (ATRE) सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के आधार पर 69 हजार शिक्षकों के लिए नए सलेक्शन लिस्ट तीन महीने में जारी करें।

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हाईकोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर कोई आरक्षित वर्ग का कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के बराबर मेरिट हासिल कर लेता है तो उसका सलेक्शन जनरल कैटगरी में ही माना चाहिए। HC के इस आदेश के चलते यूपी में बड़ी संख्या में नौकरी कर रहे शिक्षकों पर नौकरी खोने का खतरा मंडराने लगा था।

मेरिट लिस्ट में लगा था आरोप

बता दें कि भर्ती प्रक्रिया में आरोप लगाया गया था कि, 19 हजार पदों पर आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया और मेरिट में आरक्षण के प्रावधानों की अनदेखी की गई। OBC वर्ग को 27% की जगह सिर्फ 3.86 % का आरक्षण मिला यानी ओबीसी वर्ग को 18598 सीट में से मात्र 2637 सीट मिलीं जबकि उसे 27 प्रतिशत कोटे का हक है। वहीं, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को 21 फीसदी की जगह 16.2 फीसदी आरक्षण दिया गया था। जबकि उस वक्त सरकार का कहना था कि, करीब 31 हजार ओबीसी वर्ग के लोगों की नियुक्ति की गई है। 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमावली 1981 तथा आरक्षण नियमावली 1994 का पालन कर नई लिस्ट बनाने की बात कही गई है। 69000 शिक्षक भर्ती मामले में ऑर्डर की कॉपी शुक्रवार को वेबसाइट पर अपलोड की गई। 13 अगस्त को फैसला सुनाया गया था।

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दिसंबर 2018 में निकाली थी भर्ती

यूपी सरकार ने 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती दिसंबर 2018 में निकाली और जनवरी 2019 में एग्जाम कराया गया। इस भर्ती में 4. 10 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। करीब 1.40 लाख परीक्षार्थी सफल हुए। फिर मेरिट लिस्ट जारी की गई। मेरिट लिस्ट के सामने आते ही विवाद सामने आया, क्योंकि आरक्षण को लेकर जो अभ्यर्थी अपना चयन पक्का मान रहे थे, उनका नाम लिस्ट में नहीं था। इसके बाद अदालत कादरवाजा खटखटाया गया।

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