सपा नेता को मिली राहत, कोर्ट ने दी जमानत, कही ये बात

सपा नेता को मिली राहत, कोर्ट ने दी जमानत, कही ये बात : SP leader IP Singh got relief, court granted bail, said this

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  • Publish Date - September 24, 2022 / 05:27 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:58 PM IST

लखनऊ । इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रवक्ता आईपी सिंह को शुक्रवार को जमानत दे दी। बलरामपुर की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने अदालत में हाजिर नहीं होने के कारण उनके खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किया था। जिसके बाद 15 सितम्बर को सिंह को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था।

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न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह की पीठ ने आईपी सिंह की ओर से दाखिल याचिका को मंजूर करते हुए उन्हें जमानत दे दी। सपा प्रवक्ता पर 2000 में जिला पंचायत के चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप है। उस समय जिला पंचायत चुनाव के दौरान मतदान केंद्र पर कब्जा करने और बवाल के मामले में बलरामपुर देहात थाना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। अब यह मुकदमा बलरामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। मामले की कार्यवाही में सपा प्रवक्ता के हाजिर नहीं होने पर अदालत ने कई बार उन्हें समन भेजा, लेकिन वह हाजिर नहीं हुए जिसके बाद उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था।