राजधानी में धारा 144 लागू, सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी व नमाज पर प्रतिबंध, यहां के लिए आदेश जारी

राजधानी में धारा 144 लागू, सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी व नमाज पर प्रतिबंध, यहां के लिए आदेश जारी ! Section 144 has been imposed in Lucknow

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  • Publish Date - July 10, 2022 / 05:40 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:05 PM IST

लखनऊ: Section 144 imposed in Lucknow: प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। दरअसल, आगामी त्योहार को देखते हुए लखनऊ पुलिस ने बकरीद, सावन और मोहर्रम को मद्देनजर रखते हुए यह कदम उठाया है। ये सख्ती 10 अगस्त 2022 तक जारी रहेगी। वहीं सार्वजानिक स्थानों पर जानवरों की कुर्बानी पर भी रोक लगा दी है। थ ही कई पार्टी कार्यकर्ताओं,और प्रदर्शनकारियों के धरना-प्रदर्शन से शांति व्यवस्था भंग हो सकती है।

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Section 144 imposed in Lucknow: मिली जानकारी के अनुसार, आज पूरे देशभर में बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। जिसके मद्देनजर रखते हुए लखनऊ पुलिस ने सख्ती बढ़ा ​दी है। इस दौरान किसी भी धरना प्रदर्शन, जुलुस रैली जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेंगी। पुलिस के जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोर्डिया ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार, उत्तर प्रदेश विधानसभा के 1 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी तरह के आवगमन पर प्रतिबंध रहेगा।

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Section 144 imposed in Lucknow: बता दें कि इसके अलावा बिना इजाजत के किसी भी तरह के जुलुस धरना-प्रदर्शन आदि निकालने पर रोक रहेगी। आगामी दिनों में प्रदेश में बकरीद है। इसके चलते ये कदम उठाए गए हैं।

 

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