मथुरा (उप्र), 26 सितंबर (भाषा) मथुरा के जिलाधिकारी ने आगामी दो माह के लिये जनपद में रामलीला महोत्सव, नवरात्रि, विजयादशमी, दीपावली आदि पर्वों को देखते हुए 25 सितंबर से 23 नवंबर तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
इसके चलते कहीं भी कोई व्यक्ति अथवा संगठन बिना अनुमति के पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा नहीं कर सकते।
जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति निषेधाज्ञा का उल्लंघन करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
भाषा सं जफर शफीक
शफीक
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