Husband Wife Sex Video Facebook

Allahabad High Court: पत्नी के साथ संबंध बनाते वीडियो बनाकर पति ने फेसबुक पर किया अपलोड, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला

Husband Wife Sex Video Facebook: पत्नी के साथ संबंध बनाते वीडियो बनाकर पति ने फेसबुक पर किया अपलोड, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला

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Modified Date: March 24, 2025 / 10:26 AM IST
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Published Date: March 24, 2025 10:05 am IST
HIGHLIGHTS
  • वैवाहिक रिश्ते में निजता का सम्मान अनिवार्य
  • पति द्वारा वीडियो अपलोड करना गोपनीयता का उल्लंघन
  • आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत मामला दर्ज

प्रयागराज: Husband Wife Sex Video Facebook पत्नी का एक अश्लील वीडियो बनाकर फेसबुक पर अपलोड करने के एक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाह पति को अपनी पत्नी का स्वामित्व या उस पर नियंत्रण प्रदान नहीं करता और ना ही उसकी स्वायत्तता या निजता के अधिकार को कम करता है। पति की, आरोप पत्र खारिज करने की मांग के साथ दायर याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने कहा, “अंतरंग संबंधों का वीडियो फेसबुक पर अपलोड कर पति ने वैवाहिक रिश्ते की पवित्रता का घोर उल्लंघन किया है। एक पति से अपनी पत्नी द्वारा किए गए विश्वास और आस्था विशेषकर उनके अंतरंग संबंध के संदर्भ में विश्वास का सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है।”

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Husband Wife Sex Video Facebook अदालत ने कहा, “इस तरह के कंटेंट को साझा करना पति और पत्नी के बीच रिश्ते को परिभाषित करने वाली अंतर्निहित गोपनीयता का उल्लंघन है। यह विश्वासघात, वैवाहिक रिश्ते का आधार कमजोर करता है और इसे वैवाहिक संबंध का संरक्षण नहीं मिलता।” अदालत ने आगे कहा, “एक पत्नी अपने पति का विस्तार नहीं है, बल्कि वह एक व्यक्ति है जिसके अपने अधिकार और इच्छाएं हैं। उसकी शारीरिक स्वायत्तता और निजता का सम्मान करना महज एक कानूनी बाध्यता नहीं है, बल्कि सही मायने में समान संबंध को बढ़ावा देने के लिए एक नैतिक अनिवार्यता है।”

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इस मामले के तथ्यों के मुताबिक, महिला ने मिर्जापुर के थाना पदरी में अपने पति प्रद्युम्न यादव के खिलाफ आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत मामला दर्ज कराया था। उसका आरोप है कि उसके पति ने बिना उसकी जानकारी और सहमति के अंतरंग संबंध का एक अश्लील वीडियो बनाया और उसे फेसबुक पर अपलोड करने के साथ ही उसे साझा कर दिया। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उसका मुवक्किल शिकायतकर्ता के साथ कानूनन विवाहित है इसलिए आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत कोई अपराध नहीं बनता। इसके अलावा, पति-पत्नी के बीच समझौते की काफी गुंजाइश है।

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हालांकि, अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस याचिका का यह कहते हुए विरोध किया कि यद्यपि शिकायतकर्ता, याचिकाकर्ता की कानूनन विवाहित पत्नी है, याचिकाकर्ता को अपनी पत्नी का अश्लील वीडियो बनाने और उसे फेसबुक पर अपलोड करने का कोई अधिकार नहीं है।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में क्या फैसला दिया?

कोर्ट ने कहा कि पति को पत्नी के निजता अधिकार का उल्लंघन करने का कोई अधिकार नहीं और उसकी याचिका खारिज कर दी।

पति के खिलाफ किस धारा के तहत मामला दर्ज हुआ है?

आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत मामला दर्ज हुआ, जो अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रसारित करने पर लागू होती है।

क्या विवाह पति को पत्नी की निजता पर अधिकार देता है?

नहीं, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विवाह पति को पत्नी की स्वायत्तता और निजता पर कोई स्वामित्व नहीं देता। क्या पति-पत्नी के बीच समझौते की कोई गुंजाइश है?

क्या पति-पत्नी के बीच समझौते की कोई गुंजाइश है?

कोर्ट ने कहा कि यह गंभीर मामला है और समझौते के आधार पर इसे खारिज नहीं किया जा सकता।

पत्नी की सहमति के बिना वीडियो बनाना और अपलोड करना अपराध है क्या?

हां, यह निजता का उल्लंघन और आईटी अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है।