याचिकाकर्ता ने प्रतिबंधित 'चीनी लहसुन' इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पेश किया |

याचिकाकर्ता ने प्रतिबंधित ‘चीनी लहसुन’ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पेश किया

याचिकाकर्ता ने प्रतिबंधित 'चीनी लहसुन' इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पेश किया

:   Modified Date:  September 27, 2024 / 11:19 PM IST, Published Date : September 27, 2024/11:19 pm IST

लखनऊ, 27 सितंबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने शुक्रवार को राज्य सरकार से अवैध चीनी लहसुन की बिक्री रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी मांगी।

यह मामला देश में प्रतिबंधित अवैध लहसुन की कथित खुली बिक्री के खिलाफ दायर याचिका से जुड़ा है।

शुक्रवार को याचिकाकर्ता ने प्रतिबंधित लहसुन को अदालत में पेश किया। अदालत ने केंद्र सरकार से देश में चीनी लहसुन पर प्रतिबंध से संबंधित आदेश पेश करने को कहा और यह भी बताने को कहा कि चीन से उक्त प्रतिबंधित लहसुन के आयात को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं।

मामले की अगली सुनवाई एक अक्टूबर को होगी।

न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओ पी शुक्ला की पीठ ने स्थानीय वकील मोतीलाल यादव द्वारा दायर जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने 2014 में चीनी लहसुन पर प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि इसमें कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल के कारण इसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक घोषित किया गया था, लेकिन फिर भी यह बाजार में खुलेआम बिक रहा है।

शुक्रवार को जब अदालत ने याचिकाकर्ता से पूछा कि लहसुन कहां है तो उसने कहा कि वह इसे में लेकर आया है। इसके बाद अदालत की अनुमति से खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी ने इसे सील कर जांच के लिए भेज दिया।

भाषा सं जफर शोभना

शोभना

 

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