गाजियाबाद: लाइसेंस के बिना ‘बार’ में परोसी जा रही शराब की 200 से अधिक बोतल जब्त, चार गिरफ्तार

गाजियाबाद: लाइसेंस के बिना 'बार' में परोसी जा रही शराब की 200 से अधिक बोतल जब्त, चार गिरफ्तार

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  • Publish Date - January 7, 2025 / 10:27 PM IST,
    Updated On - January 7, 2025 / 10:27 PM IST

गाजियाबाद (उप्र), सात जनवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग ने गाजियाबाद में राजनगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर (आरडीसी) के एक होटल में संचालित एक ‘बार’ पर छापा मारकर शराब की 200 से अधिक बोतल जब्त कीं और चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

मेरठ मंडल के उप आबकारी आयुक्‍त (डीईसी) आर के सिंह ने बताया कि सोमवार देर रात एक गुप्त सूचना के आधार पर एक बार में छापा मारा गया जहां विदेशी और महंगी अंग्रेजी शराब लाइसेंस के बिना परोसी जा रही थी।

सिंह ने कहा, ‘‘कार्रवाई देर रात तक जारी रही, जिसमें आबकारी नियमों का उल्लंघन उजागर हुआ। छापे में कुल 230 बोतलें (199 सीलबंद और 31 खुली), यानी 90.75 लीटर शराब बरामद की गई।’’

उन्होंने बताया कि जब्त की गई वस्तुओं में उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बिक्री के लिए स्वीकृत विभिन्न ब्रांड की विदेशी शराब, बीयर और वाइन शामिल हैं।

सिंह ने बताया कि इस मामले में बुलंदशहर निवासी मोहित (22) और उत्तराखंड से संजय (33), ईश्वरी (43) एवं भुवनेश (37) को गिरफ्तार किया गया है।

अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार कर्मचारियों ने स्वीकार किया कि वे रेस्तरां के संचालक संयम कोहली एवं उसके पिता श्याम कोहली और उसकी मां डिंपल कोहली के निर्देशों के तहत शराब परोस रहे थे।

शराब कथित तौर पर बिना उचित लाइसेंस के बड़ी मात्रा में संग्रहीत की गई थी।

उन्होंने कहा कि आबकारी अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के संबंधित प्रावधानों के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश रेस्तरां (शराब का सेवन) नियम 1952 की धारा 10 के तहत भी आरोप लगाए गए हैं और गाजियाबाद के कवि नगर पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

सिंह ने बताया कि चारों कर्मचारियों को विधिक प्रक्रिया पूरी कर जेल भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि रेस्तरां के संचालक अभी फरार हैं।

भाषा सं आनन्द सिम्मी

सिम्मी