Order to FIR against Swami Prasad Maurya for objectionable remarks on deities

FIR on Swami Prasad Maurya: लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के इस दिग्गज की बढ़ी मुसीबत, कोर्ट ने दिए FIR के आदेश, हिंदू देवी-देवताओं पर की थी ऐसी टिप्पणी

लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के इस दिग्गज की बढ़ी मुसीबतः Order to FIR against Swami Prasad Maurya for objectionable remarks on deities

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Modified Date: March 16, 2024 / 11:16 PM IST
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Published Date: March 16, 2024 10:46 pm IST

लखनऊ: FIR on Swami Prasad Maurya उत्तर प्रदेश में लखनऊ की एक विशेष अदालत ने देवी लक्ष्मी और अन्य हिंदू देवी-देवताओं पर कथित रूप से अभद्र टिप्पणी करने के लिए पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ शनिवार को प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया।

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FIR on Swami Prasad Maurya सांसद विधायक अदालत (एमपी-एमएलए कोर्ट) के विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने वजीरगंज थाने को स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच करने का निर्देश जारी किया। याचिकाकर्ता रागिनी रस्तोगी ने अदालत से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका दाखिल की थी।

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याचिकाकर्ता के मुताबिक, 15 नवंबर 2023 को अखबार में स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान प्रकाशित हुआ, जिसका शीर्षक था ‘चार हाथों के साथ लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती हैं’? याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से भारत में हिंदू धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य पहले भी कई बार हिंदू धर्म का अपमान करने वाले बयान देकर हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते आ रहे हैं। स्‍वामी प्रसाद मौर्य ने हाल ही में समाजवादी पार्टी (सपा) की सदस्यता और विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देकर अपना एक राजनीतिक दल गठित किया है।