लखनऊ। OBC reservation cancelled : देशभर में आरक्षण का मामला तूल पकड़ रहा है। इस बीच उत्तरप्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है। दरअसल, उत्तरप्रदेश में नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, इसे लेकर इलाहबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाया है। दरअसल, हाई कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने का फैसला सुना दिया है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाई कोर्ट ने कहा है कि जब तक ट्रिपल टेस्ट न हो, तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं होगा, सरकार या निर्वाचन आयोग बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवा सकता है। बता दें इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को 70 पेजों का फैसला सुनाया। अपने फैसले में हाई कोर्ट ने सरकार द्वारा जारी OBC आरक्षण को रद्द कर दिया। जिसके बाद अब ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें अब जनरल (सामान्य) मानी जाएंगी। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने तत्काल निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया है। इसका मतलब अब यूपी में नगर निकाय चुनाव अधिसूचना जारी होने का रास्ता साफ हो गया है।
OBC reservation cancelled : बता दें फैसला सुनाने के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी की गई ओबीसी आरक्षण सूची को रद्द करते हुए कहा है कि ‘सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ओबीसी आरक्षण देने के लिए एक कमीशन बनाया जाए, तभी ओबीसी आरक्षण दिया जाए, सरकार ट्रिपल टी फॉर्मूला अपनाए, इसमें समय लग सकता है, ऐसे में अगर सरकार और निर्वाचन आयोग चाहे तो बिना ओबीसी आरक्षण ही तुरंत चुनाव करा सकता है।’