धोखाधड़ी के आरोप में दो तहसीलकर्मियों समेत नौ लोगों के खिलाफ अदालत के आदेश पर मुकदमा

धोखाधड़ी के आरोप में दो तहसीलकर्मियों समेत नौ लोगों के खिलाफ अदालत के आदेश पर मुकदमा

धोखाधड़ी के आरोप में दो तहसीलकर्मियों समेत नौ लोगों के खिलाफ अदालत के आदेश पर मुकदमा
Modified Date: February 15, 2025 / 07:47 pm IST
Published Date: February 15, 2025 7:47 pm IST

भदोही (उप्र), 15 फरवरी (भाषा) भदोही जिले के औराई क्षेत्र में एक जमीन को गलत तरीके से कोलकाता निवासी तीन महिलाओं के नाम करने और बाद में उस भूमि को बेचने के मामले में पुलिस ने अदालत के आदेश पर एक लेखपाल और तत्कालीन कानूनगो समेत नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

औराई थाने के प्रभारी निरीक्षक अंजनी कुमार राय ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सबीहा खातून की अदालत ने बृहस्पतिवार को थाना क्षेत्र के माधो सिंह कस्बे के निवासी अमित कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए धोखाधड़ी, साजिश रचने, धमकी देने और घातक हथियारों से हमला करने समेत विभिन्न अपराधों के लिए लेखपाल और तत्कालीन कानूनगो समेत कुल नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

उन्होंने बताया कि इसके अनुपालन में शुक्रवार को मुकदमा दर्ज किया गया है।

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थाना प्रभारी ने बताया कि अमित कुमार ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर याचिका में कहा कि उसके चाचा सुजीत लाल की मौत के बाद उनकी जमीन को कोलकाता निवासी शोभा देवी और उसकी बेटियों साधना तथा संजना ने तहसील के कर्मचारियों की मिलीभगत से अपने नाम करा लिया।

उन्होंने शिकायत के हवाले से बताया कि आरोपियों ने वह जमीन मोहम्मद हुसैन, शाहनाज बेगम, जाहिद और पवन कुमार नामक व्यक्तियों को बेच भी दी।

थाना प्रभारी निरीक्षक के मुताबिक इसका खुलासा तब हुआ जब अमित पिछले साल 22 जून को अपनी चाची बबिता का नाम जमीन के दस्तावेजों में दर्ज कराने के लिये तहसील कार्यालय पहुंचा।

राय ने बताया कि इस पर बबीता ने खुद को जमीन का असली वारिस बताते हुए अदालत में वाद दायर कर दिया। वाद वापस नहीं लेने पर धमकी दी गयी और आरोपियों ने पिछले साल 14 अगस्त को अमित और बबिता के घर में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट की।

उन्होंने बताया कि अदालत के आदेश पर शुक्रवार को कोलकाता निवासी शोभा देवी, उसकी बेटियों साधना और संजना, लेखपाल दिनेश बहादुर सिंह और तत्कालीन कानूनगो तथा वह जमीन खरीदने वाले मोहम्मद हुसैन, शाहनाज बेगम, जाहिद और पवन कुमार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की प्रासंगिक धाराओं में 13 फरवरी को मुकदमा दर्ज किया गया।

राय ने बताया कि मामला दर्ज कर विवेचना की जा रही है।

भाषा सं. सलीम खारी

खारी


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