एनआईए अदालत ने पाकिस्तान से जुड़े जासूसी गिरोह में संलिप्तता के लिए व्यक्ति को सजा सुनाई

एनआईए अदालत ने पाकिस्तान से जुड़े जासूसी गिरोह में संलिप्तता के लिए व्यक्ति को सजा सुनाई

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  • Publish Date - September 26, 2024 / 10:47 PM IST,
    Updated On - September 26, 2024 / 10:47 PM IST

लखनऊ, 26 सितंबर (भाषा) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की विशेष अदालत ने पाकिस्तान से जुड़े जासूसी गिरोह का हिस्सा होने के आरोप में गुजरात के एक व्यक्ति को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एनआईए के एक आधिकारिक बयान से बृहस्पतिवार को यह जानकारी मिली।

मामले में भारतीय सेना के एक जवान को भी पूर्व में दोषी ठहराया गया था। एनआईए के बयान में कहा गया कि अनस याकूब गितेली पर जुर्माना लगाने के साथ साथ उसे तीन से पांच साल के कठोर कारावास की कई सजा सुनाई गई हैं। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

गुजरात के पंचमहल जिले के गोधरा के निवासी गितेली को भारतीय सेना के सिग्नलमैन सौरभ शर्मा के साथ जनवरी 2021 में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया था। एनआईए ने फरवरी 2021 में जांच का जिम्मा संभाला और फिर से मामला दर्ज किया।

एनआईए ने जुलाई 2021 में दोनों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। शर्मा को पिछले महीने एनआईए अदालत ने सजा सुनाई थी।

एनआईए द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि जांच के अनुसार, शर्मा से पाकिस्तान के रक्षा प्रतिष्ठानों, खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट ने ‘नेहा शर्मा’ के छद्म नाम से प्रलोभन देकर भारतीय सेना के बारे में गुप्त जानकारी हासिल की थी।

जांच एजेंसी ने कहा कि गितेली ने पाकिस्तान स्थित आईएसआई संचालकों के कहने पर सौरभ शर्मा की पत्नी पूजा सिंह के खाते में धनराशि जमा की थी और धनराशि अंतरण की पुष्टि के लिए जमा पर्ची की फोटो अपने संचालकों को भेजी थी।

एनआईए की जांच में पता चला कि दोनों आरोपी अपने गलत कृत्यों को छिपाने के लिए अक्सर लॉग, डिजिटल विवरण, व्हाट्सएप पर हुए संवाद, तस्वीरों को डिलीट कर देते थे।

भाषा आशीष वैभव

वैभव