मुजफ्फरनगर (उप्र), छह दिसंबर (भाषा) यहां की एक पॉक्सो अदालत ने 14 साल की एक लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में शुक्रवार को एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल के कारावास की सजा सुनाई।
शासकीय अधिवक्ता विक्रांत राठी के मुताबिक विशेष न्यायाधीश अलका भारती ने एहसान नामक व्यक्ति को अपहरण और दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए उसे 20 साल के कारावास की सजा सुनाई और साथ ही उस पर 20,000 रुपये जुर्माना भी लगाया।
राठी ने बताया कि यह घटना 27 अगस्त, 2022 को चापड़ गांव में घटी थी। एहसान ने पड़ोस की लड़की का उसके घर से अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी और बाद में अदालत में आरोप-पत्र दाखिल किया था।
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