मथुरा में एक व्यक्ति को नाबालिग बेटी से बलात्कार के जुर्म में आजीवन कारावास

मथुरा में एक व्यक्ति को नाबालिग बेटी से बलात्कार के जुर्म में आजीवन कारावास

मथुरा में एक व्यक्ति को नाबालिग बेटी से बलात्कार के जुर्म में आजीवन कारावास
Modified Date: June 1, 2024 / 01:06 am IST
Published Date: June 1, 2024 1:06 am IST

मथुरा, 31 मई (भाषा) उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग बेटी से बलात्कार के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

‘यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण’ (पॉक्सो) अदालत में सरकारी वकील अलका उपमन्यु ने कहा, ‘‘न्यायाधीश ने दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।’’

उन्होंने बताया कि घटना 25 अप्रैल 2022 को हुई थी जिसमें व्यक्ति ने अपनी 14 साल की बेटी के साथ बलात्कार किया था। घटना के वक्त व्यक्ति की पत्नी और बेटा घर पर नहीं थे।

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मां के घर लौटने पर लड़की ने अपनी आपबीती सुनाई जिसके बाद पांच मई 2022 को भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं और पॉक्सो के प्रावधानों के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

भाषा शोभना वैभव

वैभव


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