मथुरा (उप्र), एक अक्टूबर (भाषा) मथुरा जिले की एक अदालत ने शादी समारोह में एक युवक को गोली मारने के लगभग नौ वर्ष पुराने मामले में पुलिस के एक सिपाही को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ब्रजेश कुंतल ने बताया कि यह घटना कोतवाली क्षेत्र के न्यू शांति नगर की है। बैनीराम ने 16 मई 2015 को शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका 21 वर्षीय पुत्र कन्हैया, मोहन सिंह के यहां लड़की की शादी के समारोह में गया था जहां फिरोजाबाद के टूंडला के विशेष अभियान दल (एसओजी) का सिपाही वीरेंद्र सिंह भी पहुंचा था।
उन्होंने बताया कि वीरेंद्र ने बिना किसी बात के एक कोने में बैठे उनके पुत्र पर गोली चला दी। इसके बाद सिपाही उनके बेटे को अस्पताल ले गया जहां चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया। इस बात से घबराकर वीरेंद्र उनके बेटे के शव को उनके घर के सामने मैदान में झाड़ियों में डालकर फरार हो गया।
उन्होंने बताया कि इसके बाद पुलिस ने वीरेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज उसे गिरफ्तार कर लिया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) संतोष कुमार त्रिपाठी की अदालत ने सोमवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलील, 10 गवाहों के बयान सुनने के बाद वीरेंद्र को गैरइरादतन हत्या का दोषी करार दिया।
अदालत ने उसे उम्रकैद और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
भाषा सं जफर खारी
खारी