पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा

पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा

पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा
Modified Date: July 23, 2024 / 02:51 pm IST
Published Date: July 23, 2024 2:51 pm IST

प्रतापगढ़ (उप्र), 23 जुलाई (भाषा) प्रतापगढ़ जिले की एक अदालत ने मंगलवार को एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) योगेश कुमार शर्मा ने मंगलवार को बताया कि जिला सत्र न्यायाधीश अब्दुल शाहिद की अदालत ने एक विवाहिता की हत्या के मुकदमे की सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी उसके पति शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी उर्फ शचीन्द्र तिवारी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।

डीजीसी शर्मा ने मंगलवार को बताया कि सुरेश चन्द्र पाण्डेय ने थाना कोतवाली लालगंज में तहरीर दी थी कि उसने अपनी बेटी पूनम की शादी बारह वर्ष पहले शचीन्द्र नाथ तिवारी से की थी और शादी के बाद से ही आरोपी उसकी बेटी को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर दूसरी शादी की धमकी देता था।

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वादी ने यह भी आरोप लगाया था कि शचीन्द्र के अन्य महिलाओं से संबंध को लेकर पूनम विरोध करती थी। इस बीच 14, अप्रैल 2020 की सुबह तीन बजे बेटी की ससुराल से फोन आया कि पूनम की हत्या हो गई है। घटना स्थल पर वह पहुंचा तो पता चला कि पति ने ही उसकी बेटी की धारदार हथियार से हत्या की है।

मामले में अदालत ने शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी को आजीवन कारावास और बीस हजार रुपये अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई।

भाषा सं आनन्द नरेश

नरेश


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