नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा |

नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

:   Modified Date:  November 7, 2024 / 08:32 PM IST, Published Date : November 7, 2024/8:32 pm IST

कौशांबी (उप्र), सात नवंबर (भाषा) जिले की एक अदालत ने नाबालिग दलित लड़की के साथ दुष्कर्म के अभियुक्त को बृहस्पतिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) शशांक खरे ने बताया कि जिले के कड़ा धाम थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने एक मार्च 2022 को थाने में शिकायत की थी कि 25 वर्षीय शमशेर अहमद उसकी 14 वर्षीय पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता महिला जब अभियुक्त के घर गई तो अभियुक्त और उसके पिता ने उसके साथ बदसलूकी की। इस संबंध में थाना कड़ा धाम में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।

खरे ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अशोक कुमार श्रीवास्तव ने अभियुक्त शमशेर अहमद को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 26000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

भाषा सं राजेंद्र नोमान

नोमान

 

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