हत्या के आरोप में व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा |

हत्या के आरोप में व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

हत्या के आरोप में व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

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Modified Date: October 12, 2024 / 02:14 PM IST
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Published Date: October 12, 2024 2:14 pm IST

बलिया (उप्र), 12 अक्टूबर (भाषा) जिले की एक अदालत ने दो साल पुराने हत्या के एक मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि न्यायाधीश अमित पाल सिंह की अदालत ने खंडवा गांव के उदयभान नामक व्यक्ति की हत्या के लिए सतीश कुमार पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

पुलिस ने कहा कि घटना 10 जनवरी, 2022 को हुई, जब खंडवा गांव निवासी शिवशंकर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके बेटे उदयभान पर गांव के ही सतीश कुमार ने लकड़ी के डंडे से हमला किया। हमले के कारण उदयभान की मऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई।

शिकायत के बाद, सतीश (32) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया। गहन जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया ।

पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने शनिवार को बताया, “इस मामले की सुनवाई कर रहे जिला न्यायाधीश अमित पाल सिंह ने शुक्रवार को सतीश को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास तथा बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद यह फैसला सुनाया।”

भाषा सं. जफर सुरेश प्रशांत

प्रशांत

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)