नाबालिग लड़के की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास |

नाबालिग लड़के की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

नाबालिग लड़के की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

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Modified Date: January 10, 2025 / 07:45 PM IST
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Published Date: January 10, 2025 7:45 pm IST

कौशांबी (उप्र), 10 जनवरी (भाषा) जनपद न्यायालय की एक अदालत ने एक आठ वर्षीय बच्चे की हत्या के दोषी व्यक्ति को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 50,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सोमेश्वर तिवारी ने बताया कि 27 दिसंबर, 2011 को जिले के महेवा घाट थाना क्षेत्र के अलवारा गांव निवासी रामसुमेर तिवारी ने तहरीर देकर बताया था कि पुरानी रंजिश के चलते उनके बेटे विवेक (8) उर्फ मन्नी का उन्हीं के गांव निवासी रमेश त्रिपाठी ने अपहरण करने के बाद हत्या कर दी और हत्या के बाद शव को भूसे की कोठरी में छिपा दिया था।

इस तहरीर पर थाना महेवा घाट पुलिस ने अपहरण और हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।

उन्होंने बताया कि उपरोक्त मुकदमे के दोष सिद्ध अभियुक्त रमेश त्रिपाठी को शुक्रवार को जनपद एवं सत्र न्यायाधीश अनुपम कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 50,000 रुपये अर्थदंड लगाया।

भाषा सं राजेंद्र

संतोष

संतोष

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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