बलिया में युवक की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा |

बलिया में युवक की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

बलिया में युवक की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

:   Modified Date:  June 30, 2024 / 12:23 PM IST, Published Date : June 30, 2024/12:23 pm IST

बलिया (उप्र) 30 जून (भाषा) बलिया जिले की एक अदालत ने एक युवक की हत्या के एक वर्ष पुराने मामले के आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और उस पर 11 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा ने रविवार को बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानप्रकाश तिवारी (द्वितीय) की अदालत ने शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी मुन्ना सिंह उर्फ भूपेंद्र सिंह को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर मुन्ना सिंह को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अदालत ने मामले के तीन अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, जिले के नगरा थाना क्षेत्र के सिसवार कला गांव में कृपाशंकर सिंह नाम के व्यक्ति पर एक जुलाई 2023 की शाम को जानलेवा हमला हुआ और उसकी इलाज के दौरान एक सप्ताह बाद मौत हो गई। इस मामले में कृपाशंकर सिंह के बड़े भाई उमाशंकर सिंह की तहरीर पर मुन्ना सिंह उर्फ भूपेंद्र, पप्पू पांडेय उर्फ सुनील, बृजेंद्र सिंह उर्फ छोटू और कुबेर के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत नामजद मुकदमा दर्ज किया गया।

भाषा सं आनन्द सिम्मी

सिम्मी

 

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