कांस्टेबल की हत्या के जुर्म में व्यक्ति को आजीवन कारावास

कांस्टेबल की हत्या के जुर्म में व्यक्ति को आजीवन कारावास

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  • Publish Date - September 14, 2024 / 03:24 PM IST,
    Updated On - September 14, 2024 / 03:24 PM IST

प्रतापगढ़ (उप्र), 14 सितंबर (भाषा) प्रतापगढ़ की एक अदालत ने पुलिस कांस्टेबल की हत्या के सात साल पुराने मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई ।

जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार सिंह ने शनिवार को बताया कि रानीगंज थाने के कांस्टेबल राजन प्रसाद ने मुक़दमा दर्ज कराया था।

उन्होंने बताया कि प्रसाद ने अपनी शिकायत में कहा कि 18 अप्रैल 2017 की सुबह वह कांस्टेबल राज कुमार सिंह के साथ क्षेत्र के बुढ़ौरा कुम्भापुर गांव में हत्या के एक मामले में इरशाद अली के यहां पड़ताल करने के लिए गए थे।

जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि शिकायत के अनुसार इरशाद की मां से बात कर दोनों लोग वापस लौट रहे थे कि तभी इरशाद चारदीवारी लांघ कर पहुंचा और पिस्तौल से गोलियां चलाने लगा। गोली लगने से कांस्टेबल राजकुमार सिंह घायल हो गये ।

सिंह ने बताया कि घटना के बाद इरशाद मोटरसाइकिल से फरार हो गया। वहीं घायल कांस्टेबल को जिला चिकित्सालय ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने इरशाद के विरुद्ध हत्या सहित अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया ।

अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) अजय कुमार ने शुक्रवार को साक्ष्यों के आधार पर इरशाद को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

भाषा सं जफर शोभना

शोभना