गोंडा (उप्र) 21 दिसंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की एक अदालत ने घटना के छह माह के अंदर चार वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या के आरोपी को दोषी करार देते हुए शनिवार को फांसी की सजा सुनाई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी।
पुलिस अधीक्षक (एसपी) विनीत जायसवाल ने आज यहां पीटीआई—भाषा को बताया, ‘‘सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनकर प्रकरण में आरोपी विश्वनाथ वंशकार को दोषी करार दिया और घटना को जघन्यतम की श्रेणी में रखते हुए शनिवार को फांसी की सजा सुनाई।’’
एसपी ने घटना के संदर्भ में बताया कि जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र के कटरा रेलवे स्टेशन के निकट बाग में 21/22 जून 2024 की रात में चार वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के उपरांत हत्या कर दी गई थी। उसका शव अगले दिन सुबह क्षत विक्षत अवस्था में पाया गया था।
उन्होंने बताया कि इस मामले में विष्णु गुप्ता उर्फ किन्ने की तरफ से अज्ञात के खिलाफ हत्या का अभियोग दर्ज कराया गया था।
एसपी ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने एसओजी और सर्विलांस समेत पांच टीमों का गठन किया था, और सभी टीमों ने इलेक्ट्रॉनिक एवं मैनुअल साक्ष्य संकलन करते हुए घटना के 24 घंटे के अंदर दतिया (मध्यप्रदेश) निवासी विश्वनाथ वंशकार को गिरफ्तार कर विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद जेल भेजा था।
उन्होंने बताया कि विवेचक तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार राय ने मात्र दस दिन के अंदर विवेचना पूरी कर प्रकरण में भारतीय दण्ड विधान की दुष्कर्म की धारा 376 तथा पॉक्सो अधिनियम की सुसंगत धाराओं की बढ़ोत्तरी करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। इसके बाद सुनवाई पूरी करते हुए अदालत ने शनिवार को सजा सुनाई।
एसपी ने कहा कि वाद के त्वरित निपटारे में जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) बसंत कुमार शुक्ला, विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार सिंह तथा सुनील कुमार मिश्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
भाषा सं आनन्द रंजन
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