बलिया, (उप्र) 21 दिसंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक अदालत ने 12 वर्ष की नाबालिग किशोरी के साथ बलात्कार करने के साढ़े तीन वर्ष पुराने मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष ने इसकी जानकारी दी।
अभियोजन विभाग के प्रभारी संयुक्त निदेशक पी एन स्वामी ने शनिवार को पीटीआई—भाषा को बताया कि अपर जिला जज प्रथम कांत की अदालत ने शुक्रवार को सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी अर्पित पटेल को दोष सिद्ध करार देते हुए 25 वर्ष कारावास और बीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
स्वामी ने घटना के बारे में बताया कि जिले के रेवती थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 12 वर्षीया किशोरी गत 13 मार्च 2021 को दोपहर इसी थाना क्षेत्र के एक गांव के खेत में काम कर रहे अपने माता—पिता को खाना देने के बाद बगल के खेत में शौच करने गई थी।
उन्होंने बताया कि उसी समय रेवती थाना क्षेत्र के पचरुखिया गांव के अर्पित पटेल ने उसके साथ बलात्कार किया। इस मामले में किशोरी के पिता की तहरीर पर अर्पित पटेल के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की बलात्कार के आरोप की धारा और यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) में मामला दर्ज किया गया।
उन्होंने बताया कि पुलिस ने विवेचना के उपरांत अर्पित के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
स्वामी के अनुसार अपर जिला जज प्रथम कांत के न्यायालय ने शुक्रवार को सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी अर्पित पटेल को दोष सिद्ध करार देते हुए 25 वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
उन्होंने बताया कि न्यायालय ने शनिवार को आदेश जारी किया।
भाषा सं आनन्द रंजन
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