गोंडा (उप्र), एक जुलाई (भाषा) गोंडा जिले की एक अदालत ने करीब ढ़ाई वर्ष पूर्व एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति को सोमवार को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई।
पुलिस अधीक्षक (एसपी) विनीत जायसवाल ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अदालत) राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने आरोपी अजय उर्फ कल्लू कोरी को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने तथा धमकी देने का दोषी ठहराते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 34 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
उन्होंने बताया कि घटना 18 फरवरी 2022 की है। लड़की के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
एसपी ने बताया कि अदालत ने आदेश दिया है कि जुर्माने की राशि अदा न कर पाने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। भाषा सं आनन्द शोभना
शोभना
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