उत्तर प्रदेश में नाबालिग सगी बहनों के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कारावास |

उत्तर प्रदेश में नाबालिग सगी बहनों के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कारावास

उत्तर प्रदेश में नाबालिग सगी बहनों के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कारावास

:   Modified Date:  November 11, 2024 / 08:20 PM IST, Published Date : November 11, 2024/8:20 pm IST

कौशांबी (उप्र), 11 नवंबर (भाषा) यहां की एक अदालत ने दो नाबालिग सगी बहनों के साथ दुष्कर्म के अभियुक्त को सोमवार को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) शशांक खरे ने बताया कि जिले के सराय अकिल थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी महिला ने स्थानीय थाने में 22 जून, 2022 को तहरीर दी थी कि उसकी छह और नौ वर्ष की दो बेटियां गांव के बाग में जामुन खाने गई थीं।

तहरीर के मुताबिक, बाग में शहंशाह (24) ने दोनों बेटियों को बहला फुसला कर उनके साथ दुष्कर्म किया।

खरे ने बताया कि इस मुकदमे के दोष सिद्ध अभियुक्त शहंशाह को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अशोक कुमार श्रीवास्तव ने सोमवार को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 10,000 रुपये जुर्माना लगाया।

भाषा सं राजेंद्र

जोहेब

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